प्लॉट मालिक के नाम पर रजिस्टर करें या जेल जाएं: तेलंगाना हाईकोर्ट ने अरविंद कुमार से कहा
हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बुधवार को विशेष मुख्य सचिव अरविंद कुमार को उप्पल भगायत में विकास कार्यों के लिए एस राम रेड्डी से अधिग्रहित भूखंड को मालिक के नाम पर पंजीकृत करने का निर्देश देते हुए अधिकारी को चेतावनी दी कि यदि वह अदालत के आदेश का पालन करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें दो सप्ताह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
एक अवमानना मामले में, उच्च न्यायालय ने तत्कालीन एचएमडीए आयुक्त अरविंद कुमार और तत्कालीन एचएमडीए भूमि अधिग्रहण अधिकारी एन प्रसुनम्बा से कहा कि यदि वे उप्पल भगायत में भूखंड का हस्तांतरण विलेख प्रभावित व्यक्ति को निष्पादित करने में विफल रहते हैं, तो वे दो सप्ताह की अवधि के लिए साधारण कारावास और 1,000 रुपये का जुर्माना भरने के लिए तैयार रहें। अदालत ने उन्हें आदेशों का पालन करने या अवमानना कार्यवाही का सामना करने के लिए तीन महीने का समय दिया।
उच्च न्यायालय ने फरवरी 2023 में तत्कालीन एचएमडीए आयुक्त अरविंद कुमार को राम रेड्डी के पक्ष में 666.67 वर्ग गज के भूखंड संख्या 181 को पंजीकृत करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने 2023 में अधिकारियों को चार सप्ताह के भीतर प्लॉट का पंजीकरण करने और पंजीकरण पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। लेकिन संबंधित अधिकारी आज तक कोर्ट के आदेशों का पालन करने में विफल रहे।