Ponguleti Srinivas Reddy ने कहा- अयोग्य इंदिराम्मा आवास लाभार्थियों को सहायता से वंचित होना पड़ेगा

Update: 2025-05-03 05:41 GMT
HYDERABAD हैदराबाद: राजस्व एवं आवास मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार इंदिराम्मा आवास योजना State Government Indiramma Housing Scheme के लाभार्थियों को वित्तीय सहायता का प्रावधान रद्द कर देगी, यदि वे किसी भी समय अपात्र पाए जाते हैं। मंत्री ने यह भी बताया कि इंदिराम्मा घरों का निर्मित क्षेत्र 400 से 600 वर्ग फुट के बीच होना चाहिए। श्रीनिवास रेड्डी ने मुख्य सचिव के रामकृष्ण राव के साथ सचिवालय में भू भारती, इंदिराम्मा आवास योजना के कार्यान्वयन और नीट परीक्षा की व्यवस्था पर समीक्षा बैठक की। बैठक में जिला कलेक्टरों और एसपी ने वर्चुअली भाग लिया। बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए दिन-प्रतिदिन संबंधित जिला प्रभारी मंत्री से अनुमोदन लेने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवास योजना के लाभार्थियों का समान वितरण बनाए रखने का भी निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि हालांकि अधिकारी तीन अलग-अलग श्रेणियां तैयार कर रहे हैं, लेकिन सबसे गरीब लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भू भारती की समीक्षा के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकार 5 से 20 मई तक 28 जिलों के 28 अलग-अलग मंडलों में जागरूकता अभियान चलाएगी। उन्होंने अधिकारियों से 31 मई तक सभी आवेदनों का जवाब देने को कहा और कहा कि अगर कोई आवेदन खारिज भी होता है तो अधिकारियों को कारण बताना चाहिए। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि सरकार ने राज्य के 605 मंडलों में से 590 में जागरूकता अभियान चलाए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक कुल 85,527 नागरिकों और 1,62, 577 लोगों ने इन जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लिया है। 'सबसे गरीब लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी' मंत्री ने कहा कि हालांकि अधिकारी तीन अलग-अलग श्रेणियां तैयार कर रहे हैं, लेकिन सबसे गरीब लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भू भारती की समीक्षा के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकार 5 से 20 मई तक 28 जिलों के 28 अलग-अलग मंडलों में जागरूकता अभियान चलाएगी।
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