मंचेरियल। मंचेरियल की पीओसीएसओ फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गुरुवार को 19 वर्षीय छात्र मंगलरापुर यशवंत को तीन साल पहले हुई सुनने और बोलने में असमर्थ लड़की के यौन उत्पीड़न के मामले में 20 साल की जेल और 12,500 रुपये का जुर्माना सुनाया।
कोर्ट ने भेेमाराम के कोठागुड़ेम निवासी यशवंत को 26 अप्रैल 2022 को किए गए अपराध में दोषी पाया। न्यायाधीश लाल सिंह नाइक ने साक्ष्यों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान की समीक्षा के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि इस गंभीर अपराध में आरोपी की कोई भी क्षमा योग्य स्थिति नहीं है और पीड़ित के अधिकारों और सुरक्षा को सुनिश्चित करना सर्वोपरि है।
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