Phone Tapping Case: उच्च न्यायालय ने भुजंगाराव-राधाकिशन राव को जमानत दी

Update: 2025-01-30 07:48 GMT
Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय The Telangana High Court ने गुरुवार को फोन टैपिंग मामले में आरोपी पूर्व सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) भुजंगाराव और पूर्व पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) राधाकिशन राव को जमानत दे दी। अदालत ने उन्हें एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें देने और अपना पासपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा, अदालत ने उन्हें मामले की जांच प्रक्रिया में सहयोग करने का भी निर्देश दिया।
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