हैदराबाद: तेलंगाना विधानसभा सचिवालय ने सोमवार को एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर खैरताबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक दानम नागेंद्र को अयोग्य घोषित कर दिया और उनकी सीट को खाली करार दिया।
विधानसभा सचिव रेंडला तिरुपति ने नोटिफिकेशन में 18 सितंबर को आए तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट के आदेशों के अनुसार, खैरताबाद से तेलंगाना विधानसभा के लिए चुने गए नागेंद्र 23 अप्रैल, 2024 से अयोग्य हो गए हैं।
यह अयोग्यता भारत के संविधान के अनुच्छेद 191(2) के साथ पढ़े जाने वाले दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2(1)(a) के तहत की गई। नतीजतन, नोटिफिकेशन में कहा गया कि खैरताबाद विधानसभा सीट 23 अप्रैल, 2024 से खाली हो गई है।
हालांकि, विधानसभा सचिवालय ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या नागेंद्र को 23 अप्रैल, 2024 से लेकर अयोग्य घोषित होने की तारीख तक उनके द्वारा ली गई सैलरी और भत्ते वापस करने होंगे।
सूत्रों का कहना है कि याचिकाकर्ता हाई कोर्ट का फिर से रुख कर सकते हैं और नागेंद्र को 23 अप्रैल, 2024 से मिली सैलरी और भत्ते जमा करने के निर्देश देने की मांग कर सकते हैं।
इस बीच, नागेंद्र ने सोमवार को पत्रकारों से कहा कि वह उपचुनाव का सामना करने के लिए तैयार हैं और दावा किया कि जनता विपक्षी दलों को "सबक सिखाएगी"।