Hyderabad,हैदराबाद: स्थानीय अदालत ने बुधवार को POCSO मामले में शामिल एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। बोग्गुला सैलू (54) नामक व्यक्ति को बोवेनपल्ली पुलिस ने 2020 में एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने और उसे गर्भवती करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच अधिकारी सी अंजैया ने अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने सैलू को आजीवन कारावास (अपना शेष जीवन जेल में बिताने) की सजा सुनाई और 5000 रुपये का जुर्माना लगाया।