Nirmal में पत्नी की हत्या के लिए व्यक्ति को 6 साल सश्रम कारावास की सजा

Update: 2025-06-16 13:22 GMT
Nirmal.निर्मल: यहां की एक जिला अदालत ने चार साल पहले अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में सोमवार को एक व्यक्ति को छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश श्रीवाणी ने फैसला सुनाते हुए बसर के पालकर साईनाथ को 2021 में अपनी पत्नी पर केरोसिन डालकर आग लगाने का दोषी पाया। अदालत ने फैसला सुनाने से पहले प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और भौतिक साक्ष्यों की जांच की।
पीड़िता ने इलाज के दौरान मृत्यु पूर्व बयान दिया था, जिसके आधार पर बसर पुलिस ने मामला दर्ज किया। इसके बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया, जिसके आधार पर साईनाथ को दोषी ठहराया गया।
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