Karimnagar करीमनगर: जगतियाल जिले की एक विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने 59 वर्षीय एस. मुत्तैया को तीन नाबालिग लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी पाए जाने पर 60 साल कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जी. नीलिमा ने मुत्तैया को तीन अलग-अलग मामलों में 20-20 साल कैद की सजा सुनाई और प्रत्येक मामले में 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया। सजा के क्रमिक रूप से चलने की उम्मीद है। न्यायाधीश ने प्रत्येक पीड़ित को 2-2 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। पिछले साल अक्टूबर में जब यह घटना हुई थी, तब पुलिस अधिकारियों ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था और सभी सबूत अदालत में पेश करने के साथ ही जांच तेज कर दी थी।
एक अन्य मामले में, 50 वर्षीय ओ. पोचमल्लू नामक व्यक्ति को 53 वर्षीय एम. शंकरैया की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह घटना एक साल पहले बुग्गाराम पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत हुई थी। अतिरिक्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जी नीलिमा ने आरोपी पोचमल्लू को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। एसपी अशोक कुमार ने कहा कि अपराध में शामिल लोग सजा से बच नहीं सकते। पुलिस विभाग के अधिकारी न्यायालय के अधिकारियों के साथ समन्वय कर सभी तरह के कदम उठा रहे हैं, ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके।