स्थानीय निकाय चुनाव 3 महीने में: Telangana HC

Update: 2025-06-25 12:27 GMT
Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय The Telangana High Court ने बुधवार को राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति टी. माधवी देवी ने स्थानीय निकाय चुनाव कराने में देरी से संबंधित छह याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए यह आदेश जारी किया। उच्च न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग को भी चुनाव समय पर कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब न्यायालय ने सोमवार को बहस पूरी होने के बाद इस सप्ताह की शुरुआत में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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