Hyderabad.हैदराबाद: होली के त्यौहार के मद्देनजर हैदराबाद पुलिस ने बुधवार, 12 मार्च को सभी शराब और ताड़ी की दुकानों के साथ-साथ रेस्तराँ से जुड़े बार को बंद करने की घोषणा की। हैदराबाद, राचकोंडा और साइबराबाद कमिश्नरेट में 14 मार्च को सुबह 6:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इस निर्देश में स्टार होटलों और पंजीकृत क्लबों के बार शामिल नहीं हैं। हैदराबाद पुलिस द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, यह निर्णय तेलंगाना आबकारी अधिनियम, 1968 की धारा 20 के अनुरूप है, जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सार्वजनिक त्योहारों के दौरान शराब प्रतिष्ठानों को अस्थायी रूप से बंद करने का अधिकार देता है।
इससे पहले, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) ने घोषणा की थी कि 14 मार्च को सभी बूचड़खाने और खुदरा गोमांस की दुकानें बंद रहेंगी। यह आदेश हिंदू त्योहार होली के लिए लागू है और जीएचएमसी सीमा के भीतर सभी बूचड़खानों और गोमांस की दुकानों पर लागू होता है। जीएचएमसी आयुक्त इलमबरिथी ने पुलिस आयुक्तालय से अधिकारियों को निर्देश जारी करने का भी आग्रह किया कि वे आदेश के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में निगम के कर्मचारियों की मदद करें।