खाजा मोइजुद्दीन हत्याकांड: हैदराबाद कोर्ट ने पुलिस को ए2 महब्ब आलम खान की 2 दिन की हिरासत दी
हैदराबाद: सोमवार को नामपल्ली की एक क्रिमिनल कोर्ट ने वक्फ एक्टिविस्ट और हाई कोर्ट के वकील ख्वाजा मोइज़ुद्दीन की हत्या के मामले में दूसरे आरोपी महबूब आलम खान की दो दिन की पुलिस कस्टडी मंज़ूर कर ली। 23 मई को हुई इस हत्या के मुख्य आरोपी उनके बेटे मुजाहिद आलम खान हैं।
XII एडिशनल मेट्रोपॉलिटन चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट और सेशन जज ने नामपल्ली पुलिस के क्राइम नंबर 206/2026 में जांच अधिकारी द्वारा 22 जून को दायर याचिका पर यह आदेश सुनाया। कोर्ट ने नामपल्ली स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) को 6 अगस्त से 7 अगस्त तक महबूब आलम खान की कस्टडी सौंप दी।
कोर्ट ने कहा कि वह 6 अगस्त को सुबह 10 बजे से 7 अगस्त को शाम 4:30 बजे तक नामपल्ली SHO की कस्टडी में रहेंगे। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पूछताछ के दौरान पुलिस आरोपी के साथ कोई धमकी, ज़बरदस्ती या थर्ड-डिग्री तरीकों का इस्तेमाल नहीं करेगी।
जज ने कहा कि पूछताछ पूरी होने के बाद, आरोपी का मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा और उसे 7 अगस्त को शाम 4:30 बजे तक हैदराबाद के XII एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा।
चंचलगुडा सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट जेलर को निर्देश दिया गया कि वे 6 अगस्त को सुबह 10 बजे तक महबूब आलम खान की कस्टडी नामपल्ली SHO को सौंप दें।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस मामले की जांच जारी है।