Hyderabad हैदराबाद: शुक्रवार को तेलंगाना हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद, खैरताबाद के विधायक दानम नागेंद्र तेलंगाना राज्य बनने के बाद विधानसभा से अयोग्य घोषित होने वाले पहले विधायक बन गए हैं। हाई कोर्ट ने खैरताबाद विधायक को अयोग्य घोषित करने की याचिका को खारिज करने वाले स्पीकर जी. प्रसाद कुमार के फ़ैसले को पलटते हुए, दानम नागेंद्र को 23 अप्रैल, 2024 से अयोग्य घोषित कर दिया। यह वह तारीख थी जब उन्होंने BRS विधायक चुने जाने के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर सिकंदराबाद लोकसभा चुनाव लड़ा था।
हाई कोर्ट ने खैरताबाद विधानसभा सीट को भी खाली घोषित कर दिया, जिससे नए चुनाव का रास्ता साफ़ हो गया है। इस फ़ैसले के बाद राजनीतिक हलकों में इस सीट पर संभावित उपचुनाव को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। 2023 के विधानसभा चुनावों के बाद, सिकंदराबाद कैंटोनमेंट और जुबली हिल्स उपचुनावों के बाद ग्रेटर हैदराबाद में यह तीसरा उपचुनाव होगा। ये दो उपचुनाव BRS के मौजूदा विधायकों - लास्या नंदिता (सिकंदराबाद कैंटोनमेंट) की 24 फरवरी, 2024 को एक दुर्घटना में और मगांती गोपीनाथ (जुबली हिल्स) की 8 जून, 2025 को मौत के कारण कराने पड़े थे। अब उम्मीद है कि स्पीकर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को खैरताबाद निर्वाचन क्षेत्र में सीट खाली होने की जानकारी देंगे। ECI कई पहलुओं पर विचार करने के बाद उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित करेगा।
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