Telangana: हाई कोर्ट ने पुलिस को कृषांक के मामले में प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया
हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पुलिस को निर्देश दिया कि वे BRS के सोशल मीडिया कन्वीनर मन्ने कृष्णंक को गिरफ्तार न करें। उन पर नामपल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने पाया कि FIR में उन पर जो आरोप लगाए गए हैं, उनमें तीन साल से कम की सज़ा का प्रावधान है।
जस्टिस टी. माधवी देवी, कृष्णंक की ओर से गिरफ्तारी से सुरक्षा के लिए दायर 'लंच-मोशन' रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थीं। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वे उन्हें BNSS की धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी करें और कृष्णंक से जांच में सहयोग करने को कहा। कोर्ट ने गृह सचिव, शहर के पुलिस कमिश्नर और खैरताबाद DCP को भी नोटिस जारी किए।
सैफाबाद पुलिस स्टेशन में हाल की घटनाओं और पुलिस विभाग के कामकाज से जुड़े एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर, 17 सितंबर को नामपल्ली पुलिस स्टेशन में कृष्णंक के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी।