हैदराबाद: एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को 2020 में मलकजगिरी में अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुर्व्यवहार से संबंधित एक मामले में पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अक्टूबर 2020 में, 30 वर्षीय व्यक्ति, जो चौकीदार के रूप में काम करता है, ने अपनी पत्नी की अनुपस्थिति में अपनी बेटी के प्रति यौन संबंध बनाए। लड़की वहां से भाग निकली और इसकी जानकारी अपनी मां को दी, जिन्होंने पुलिस से संपर्क किया।
मलकजगिरी पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।