Hyderabad.हैदराबाद: संतोषनगर में अपने घर में नाबालिग बेटी से बलात्कार करने के मामले में शुक्रवार को स्थानीय अदालत ने एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। घटना दिसंबर 2015 में हुई थी, लेकिन पुराने शहर में पुलिस थानों के विभाजन से पहले 2021 में चंद्रायनगुट्टा पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि दोषी ने उनकी बड़ी बेटी का यौन शोषण किया और उसे अपने परिवार के सदस्यों को इसके बारे में न बताने की धमकी भी दी। उसकी शिकायत के आधार पर संतोषनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने पीड़िता को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।
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