Hyderabad: HC ने रेवंत रेड्डी को 2023 से दो मामलों में कोर्ट में पेशी से छूट दी
HC ने रेवंत रेड्डी को 2023
Hyderabad: तेलंगाना हाई कोर्ट ने गुरुवार, 19 फरवरी को मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को अंतरिम राहत देते हुए उन्हें जयशंकर भूपलपल्ली जिले में 2023 में उनके खिलाफ दर्ज दो क्रिमिनल केस के सिलसिले में पेश होने से छूट दे दी।
ये केस मोगुल्लापल्ली और भूपलपल्ली पुलिस स्टेशनों में पूर्व BRS MLA गांद्रा वेंकट रमना रेड्डी की शिकायत के आधार पर दर्ज किए गए थे।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (TPCC) के प्रेसिडेंट के तौर पर फरवरी और मार्च 2023 में हुई दो पब्लिक मीटिंग के दौरान गंभीर आरोप लगाए थे।
FIR को चुनौती देते हुए, रेवंत रेड्डी ने हाई कोर्ट में अलग-अलग पिटीशन दायर करके केस रद्द करने की मांग की।
ये पिटीशन गुरुवार को जस्टिस के सुजाना के सामने सुनवाई के लिए आईं।
पिटीशनर की तरफ से पेश हुए वकील ने दलील दी कि शिकायत करने वाले, जो भारत राष्ट्र समिति (BRS) से जुड़े हैं, ने परेशान करने के गलत इरादे से एक ही आरोपों के आधार पर दो अलग-अलग शिकायतें दर्ज की थीं।
वकील ने आगे कहा कि इन मामलों की सुनवाई निचली अदालत में होनी थी और उन्होंने हाई कोर्ट से आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने की रिक्वेस्ट की।
जज ने विरोधी पार्टियों से काउंटर फाइल करने को कहा
इन दलीलों पर ध्यान देते हुए, जज ने शिकायत करने वाले, गंद्रा वेंकट रमना रेड्डी, और पब्लिक प्रॉसिक्यूटर पल्ले नागेश्वर राव को अपने काउंटर फाइल करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने मामले की सुनवाई 5 मार्च तक के लिए टाल दी और मुख्यमंत्री को अगली सुनवाई तक मामलों में पेश होने से छूट देते हुए अंतरिम आदेश दिए।