Hyderabad: कुर्बानी के दौरान बकरे को काटते हुए पकड़े गए लोगों के खिलाफ FIR दर्ज
Hyderabad.हैदराबाद: अलग-अलग वॉलंटरी ग्रुप्स के एनिमल एक्टिविस्ट्स ने बोलारम पुलिस स्टेशन में उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने में मदद की, जिन्होंने सबके सामने बलि के दौरान एक बकरे की गर्दन काट ली थी। स्ट्रे एनिमल फाउंडेशन ऑफ इंडिया (SAFI) और पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया (PETA इंडिया) के सदस्यों ने SAFI के अदुलापुरम गौतम की शिकायत के बाद बोलारम पुलिस स्टेशन के साथ मिलकर FIR दर्ज करवाई।
एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि वीडियो में दिख रहे एक व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के सेक्शन 325, तेलंगाना एनिमल्स एंड बर्ड्स सैक्रिफाइस प्रोहिबिशन (TABSP) एक्ट, 1950 के सेक्शन 6 और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स (PCA) एक्ट, 1960 के सेक्शन 11(1)(a) और 11(1)(l) के तहत FIR दर्ज की गई है। BNS, 2023 का सेक्शन 325, किसी भी जानवर को अपाहिज बनाने या मारने को एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में रखता है और इसके लिए पांच साल तक की जेल, या फाइन, या दोनों की सज़ा तय करता है।
पेटा इंडिया क्रुएल्टी रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर इशानी राठी कहती हैं, “हम बोल्लाराम पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर रवि कुमार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने तुरंत FIR दर्ज करने का निर्देश दिया और यह मैसेज दिया कि जानवरों के साथ क्रूरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”