Hyderabad.हैदराबाद: रंगा रेड्डी ज़िले की एक लोकल कोर्ट ने मोहम्मद हुसैन (60) को मोइनाबाद में 2023 में अपनी पत्नी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। उस पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह घटना 20 फरवरी, 2023 की है, जब मोहम्मद हुसैन नशे में अपनी पत्नी हुसैन बी के पास गया और शराब के लिए 80 रुपये मांगे।
जब उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उसने उसे गाली दी, डंडे से पीटा और बाद में उसे अपनी झोपड़ी में खींच लिया। फिर वह एक मोर्टार पत्थर लेकर आया और उसकी छाती और चेहरे पर मारा, जिससे उसे जानलेवा चोटें आईं। पीड़िता की मौके पर ही मौत हो गई। मोइनाबाद पुलिस ने केस दर्ज किया और अगले दिन उसे गिरफ्तार कर लिया। सबूत इकट्ठा करने और जांच पूरी करने के बाद, कोर्ट में चार्जशीट फाइल की गई।