Hyderabad. हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय Telangana High Court ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के खिलाफ वर्ष 2011 में पृथक तेलंगाना राज्य के लिए आंदोलन के दौरान दर्ज मामले में आगे की आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी। राव के खिलाफ यह अपराध आंदोलन के समर्थन में ‘रेल रोको’ कार्यक्रम का आह्वान करने के लिए दर्ज किया गया था और उनके आह्वान पर कई प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों की आवाजाही बाधित की थी।
चूंकि आपराधिक कार्यवाही ट्रायल कोर्ट criminal proceedings trial court में लंबित थी और मामले में पेश होने के लिए उन्हें समन जारी किया गया था, इसलिए राव ने अपने खिलाफ आरोपों को खारिज करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने उक्त ‘रेल रोको’ कार्यक्रम में भाग नहीं लिया था।
तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बी. विजयसेन रेड्डी ने मंगलवार को याचिका पर सुनवाई की और अगले आदेश तक कार्यवाही पर रोक लगा दी तथा अपराध में सभी कार्यवाही को रद्द करने की मांग करने वाली आपराधिक याचिका पर आगे की सुनवाई 23 जुलाई तक के लिए टाल दी। इस बीच, अदालत ने राज्य सरकार और पुलिस को राव की याचिका पर अपनी दलीलें दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किए।