दल-बदल मामले में HC ने सात विधायकों और स्पीकर को नोटिस जारी किए

Update: 2026-03-25 13:17 GMT
Hyderabad.हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने बुधवार को दलबदल के आरोपों का सामना कर रहे सात विधायकों और विधानसभा स्पीकर गद्दम प्रसाद कुमार को नोटिस जारी किए। ये नोटिस उन याचिकाओं के जवाब में जारी किए गए हैं, जिनमें स्पीकर के हालिया फैसले को चुनौती दी गई थी। स्पीकर ने अपने फैसले में BRS के उन 10 विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जो सत्ताधारी कांग्रेस में शामिल हो गए थे।
कोर्ट ने स्पीकर के साथ-साथ विधायकों दानम नागेंद्र, अरेकापुडी गांधी, काले यदैया, टी. प्रकाश गौड़, पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, बंदला कृष्णा मोहन रेड्डी और तेल्लम वेंकट राव को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। BRS ने दलबदल विरोधी कानून के तहत इन दलबदलू विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था। पार्टी ने तर्क दिया कि स्पीकर ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने का जो फैसला लिया है, उससे इन विधायकों को दलबदल करने के बावजूद एक तरह से 'क्लीन चिट' मिल गई है।
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