Telangana: जीओ 33 तेलंगाना के छात्रों को गैर-स्थानीय बना सकता

Update: 2024-08-08 06:02 GMT

HYDERABAD: पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव ने बुधवार को कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा हाल ही में जारी किए गए जीओ 33 से तेलंगाना के छात्र अपने ही राज्य में गैर-स्थानीय हो सकते हैं।

तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए पूर्व मंत्री ने मांग की कि राज्य सरकार तेलंगाना के छात्रों के हितों की रक्षा के लिए जीओ 33 में संशोधन करके पेशेवर कॉलेजों में प्रवेश के लिए नए नियम बनाए।

जीओ पर स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राजनरसिम्हा के स्पष्टीकरण पर विवाद करते हुए हरीश ने कहा कि तेलंगाना के छात्र जो पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों में गए थे, वे भी गैर-स्थानीय हो सकते हैं, अगर वे इसके बाद राज्य में कोई नया कोर्स करते हैं।

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में यह प्रावधान किया गया है कि अविभाजित राज्य के तीन क्षेत्रों - तेलंगाना, आंध्र और रायलसीमा - में व्यावसायिक संस्थानों में 85 प्रतिशत सीटें क्षेत्र के स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होनी चाहिए और शेष 15 प्रतिशत सभी के लिए खुली रहनी चाहिए। यह व्यवस्था 10 साल तक जारी रहनी थी। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था 2 जून, 2024 को समाप्त हो गई।

Tags:    

Similar News

-->