हैदराबाद: हैदराबाद शी टीम्स द्वारा पकड़े गए पांच लोगों को शुक्रवार को एक स्थानीय अदालत ने महिलाओं को परेशान करने के आरोप में पांच दिन से लेकर आठ दिन तक की कैद की सजा सुनाई।
एक मामले में, पंजागुट्टा के एक चौकीदार वी. रामचंद्रू को अपार्टमेंट की निवासी एक महिला के साथ दुर्व्यवहार करने और धमकी देने के लिए आठ दिनों के कारावास की सजा सुनाई गई थी, जहां वह काम कर रहा था।
एक अन्य मामले में, एलबी नगर के एक निजी कर्मचारी एम. अंजनेयुलु को प्यार के नाम पर एक महिला को धोखा देने और विवाहेतर संबंध बनाए रखने के लिए पांच दिन के कारावास की सजा सुनाई गई थी।
तीसरे मामले में, बंजारा हिल्स के एक कार चालक वी. राजकिरण (32) को अपने मकान मालिक को परेशान करने और धमकाने के लिए पांच दिनों के कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसी तरह, एक अन्य मामले में कार चालक मोहम्मद शहबाजुद्दीन (23) को एक महिला मोटर चालक के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में आठ दिन कैद की सजा सुनाई गई।
पांचवें मामले में, माधापुर के के.मुराली (32) को नग्न वीडियो कॉल करने और अपने पड़ोस की एक महिला के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए आठ दिन की कैद की सजा सुनाई गई थी।