Kattangur कटंगुर:कट्टंगुर के एमपीडीओ पेरुमल्ला ज्ञानप्रकाश राव ने बताया कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत आर्थिक सहायता के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को एमपीडीओ कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने बताया कि अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो सरकार 20 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। योजना के लिए पात्र होने के लिए मृतक की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसकी मृत्यु 12 अप्रैल, 2017 के बाद हुई हो। मृतक को मृत्यु प्रमाण पत्र, व्यक्तिगत पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार से जुड़ी बैंक और डाकघर की पासबुक और पासपोर्ट फोटो 28 तारीख तक एमपीडीओ कार्यालय में जमा करानी होगी।