हैदराबाद: रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 22-A के तहत प्रतिबंधित कैटेगरी में आने वाली प्रॉपर्टी के मालिकों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने गुरुवार को कहा कि जिन प्रॉपर्टी के पास कानूनी मंज़ूरी है, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।

रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगूलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने एक बयान में कहा कि GHMC, HMDA, DTCP, अन्य सिविक बॉडी या लोकल बॉडी से मंज़ूरी प्राप्त ओपन प्लॉट, घर और फ्लैट रजिस्ट्रेशन के लिए योग्य होंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार 22-A ज़मीनों से जुड़े दशकों पुराने मुद्दों को एक-एक करके हल कर रही है और इसके लिए एक तेज़-तर्रार एक्शन प्लान शुरू किया है, जैसा कि मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने 16 सितंबर को विधानसभा में वादा किया था।

इसके तहत, मालिक अपने ओपन प्लॉट, घर और फ्लैट का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, भले ही वे 22-A लिस्ट में हों, बशर्ते उन्होंने संबंधित विभागों या एजेंसियों से ज़रूरी मंज़ूरी ले ली हो।

 

Tags: