नई दिल्ली (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को दिल्ली आबकारी नीति मामले की चल रही जांच के संबंध में अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है, सूत्रों ने कहा।
समझा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय समिति (बीआरएस) एमएलसी कविता को यहां ईडी मुख्यालय में जांचकर्ताओं के सामने पेश होने और अपना बयान दर्ज करने के लिए कहा गया है।
सूत्रों के मुताबिक, कविता का सामना हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई से कराया जाएगा, जिन्हें मामले में सोमवार रात गिरफ्तार किया गया था।
अपनी जांच में ईडी को पता चला है कि पिल्लै भारी रिश्वत के भुगतान और साउथ ग्रुप के सबसे बड़े कार्टेल के गठन से जुड़े पूरे घोटाले में प्रमुख व्यक्तियों में से एक है।
साउथ ग्रुप में तेलंगाना एमएलसी कविता, सरथ रेड्डी (अरबिंदो ग्रुप के प्रमोटर), मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी (एमपी, ओंगोल), उनके बेटे राघव मगुन्टा और अन्य शामिल हैं। संघीय एजेंसी की जांच से पता चला है कि साउथ ग्रुप का प्रतिनिधित्व पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली और बुच्ची बाबू कर रहे थे।
पिल्लई अपने सहयोगियों के साथ दक्षिण समूह और आम आदमी पार्टी (आप) के एक नेता के बीच राजनीतिक समझ को निष्पादित करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों के साथ समन्वय कर रहे थे। ईडी की जांच में दिल्ली की कंपनियों से खुलासा
ईडी ने पहले कहा था कि साउथ ग्रुप ने आप नेताओं को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी।
पिल्लै को इंडो स्पिरिट्स में 32.5 फीसदी का भागीदार माना जाता है, जिसे एल1 लाइसेंस मिला था। इंडो स्पिरिट्स अरुण पिल्लई (32.5 प्रतिशत), प्रेम राहुल (32.5 प्रतिशत) और इंडोस्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (35 प्रतिशत) की एक साझेदारी फर्म है, जिसमें अरुण पिल्लई और प्रेम राहुल ने कविता और मगुनता श्रीनिवासुलु रेड्डी और उनके बेनामी निवेश का प्रतिनिधित्व किया। पुत्र राघव मगुन्ता।
तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य कविता से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इसी मामले में पिछले साल दिसंबर में पूछताछ की थी।
ईडी ने पिछले साल मामले में अपनी पहली चार्जशीट दायर की थी। एजेंसी ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश पर दर्ज सीबीआई के एक मामले का संज्ञान लेने के बाद प्राथमिकी दर्ज करने के बाद अब तक वह इस मामले में करीब 200 तलाशी अभियान चला चुकी है।
जुलाई में दायर दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यापार नियम (टीओबीआर) -1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम -2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम -2010 का उल्लंघन दिखाया गया था। अधिकारियों ने कहा था।
अक्टूबर में, ईडी ने मामले में दिल्ली के जोर बाग स्थित शराब वितरक इंडोस्पिरिट ग्रुप के प्रबंध निदेशक समीर महेंद्रू की गिरफ्तारी और बाद में उन्हें गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली और पंजाब में लगभग तीन दर्जन स्थानों पर छापेमारी की थी।
सीबीआई ने भी इस सप्ताह की शुरुआत में इस मामले में अपना पहला आरोपपत्र दाखिल किया।
ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता की गई थी, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया था, लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया था और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया था। लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को "अवैध" लाभ दिया और पता लगाने से बचने के लिए अपने खाते की पुस्तकों में गलत प्रविष्टियां कीं।
आरोपों के अनुसार आबकारी विभाग ने निर्धारित नियमों के विरुद्ध एक सफल निविदाकर्ता को लगभग 30 करोड़ रुपये की बयाना जमा राशि वापस करने का निर्णय लिया था। भले ही कोई सक्षम प्रावधान नहीं था, COVID-19 के कारण 28 दिसंबर, 2021 से 27 जनवरी, 2022 तक निविदा लाइसेंस शुल्क पर छूट की अनुमति दी गई थी।
इससे सरकारी खजाने को कथित तौर पर 144.36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जिसे दिल्ली के लेफ्टिनेंट-गवर्नर विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक संदर्भ पर स्थापित किया गया है। (एएनआई)