कार्यस्थल में सरकारी शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड कोई टी-शर्ट जींस लेगिंग नहीं
गुवाहाटी: असम सरकार ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया है. स्कूलों में शिक्षकों के टी-शर्ट, जींस और लेगिंग पहनने पर रोक लगाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें कहा गया है कि शिक्षकों को छात्रों के लिए रोल मॉडल होना चाहिए और उनकी पोशाक भी उस हद तक शालीन होनी चाहिए। इसलिए शिक्षा विभाग ने खुलासा किया है कि ड्रेस कोड का सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करते समय शालीनता से कपड़े पहनने चाहिए।
उन्होंने कहा कि कुछ शिक्षक अपनी पसंद के कपड़े पहनकर स्कूल आते हैं और कभी-कभी यह स्वीकार्य नहीं लगता। स्कूल में कर्तव्यों का पालन करते समय ड्रेसिंग को व्यावसायिकता दिखानी चाहिए। कैजुअल और पार्टी वियर से दूर रहने की सलाह दी जाती है। इसके बाद से पुरुष शिक्षकों को औपचारिक शर्ट और पैंट पहनने का आदेश दिया गया है और महिला शिक्षकों को केवल सलवार सूट या साड़ी जैसी औपचारिक पोशाक पहननी चाहिए। शिक्षा विभाग ने कहा कि ड्रेस कोड का पालन नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।