WANAPARTHY वानापर्थी : जिले के 31 परीक्षा केंद्रों पर 8569 अभ्यर्थी शामिल होंगे। टीजीपीएससी के तत्वावधान में 15 और 16 दिसंबर को होने वाली ग्रुप-2 की परीक्षा के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों पर धारा 163 बीएनएसएस अधिनियम-2023 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) लागू की जाएगी, जिला एसपी रावुला गिरिधर आईपीएस ने आज यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 15 और 16 दिसंबर को जिले भर के 31 परीक्षा केंद्रों पर होने वाली ग्रुप-2 की परीक्षा के दौरान 15 दिसंबर को सुबह 6:00 बजे से 16 दिसंबर को शाम 6:00 बजे तक प्रतिबंध लागू रहेंगे। उन्होंने बताया कि जिले भर के सभी अभ्यर्थी परीक्षा देंगे और वानापर्थी जिले के 31 परीक्षा केंद्रों पर होने वाली इन परीक्षाओं के लिए कुल 200 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के अंदर कोई समूह नहीं होना चाहिए, तथा किसी भी प्रकार की सभा, बैठक, रैली, माइक्रोफोन, डीजे, धरना या अभियान के साथ आंदोलन की अनुमति नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को परीक्षा के दौरान आसपास के इंटरनेट सेंटर, जेरॉक्स की दुकानें और स्टेशनरी की दुकानों को बंद करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए। इस संदर्भ में विभिन्न वर्गों के लोगों, राजनीतिक दलों और विभिन्न संगठनों के नेताओं को पुलिस का सहयोग करने की सलाह दी गई। इसी प्रकार, एसपी ने कहा कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर 163 बीएनएसएस सेक्शन लागू किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों के आसपास के इलाकों में पुलिस गश्ती दल तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी अप्रिय घटना न हो, इसके लिए विशेष निगरानी स्थापित की गई है। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।