Telangana: तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को नाबालिग बेटे की कस्टडी सौंपने का आदेश दिया

Update: 2024-12-15 03:46 GMT

हैदराबाद: अमेरिका निवासी सारा भयराजू द्वारा अपने नाबालिग बेटे सात्विक गैरी भयराजू की कस्टडी की मांग करने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार करते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी, हैदराबाद निवासी उमेश भयराजू को निर्देश दिया है कि वह 14 दिसंबर, 2024 तक बच्चे की कस्टडी, पासपोर्ट और मेडिकल रिकॉर्ड याचिकाकर्ता को सौंप दें।

 यदि उमेश स्वेच्छा से अनुपालन करने में विफल रहा, तो एसएचओ, मलकपेट को दो मध्यस्थों की उपस्थिति में बच्चे की कस्टडी लेने और दस्तावेज तैयार करने, 15 दिसंबर तक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव के समक्ष याचिकाकर्ता को बच्चे को सौंपने और 24 दिसंबर तक रजिस्ट्रार न्यायिक के समक्ष विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का अधिकार दिया गया।

 

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