यूरिया का दुरुपयोग हुआ तो आपराधिक प्रकरण दर्ज होंगे: कलेक्टर त्रिपाठी

Update: 2025-07-22 15:31 GMT
Nilgiri नीलगिरि:नलगोंडा की जिला कलेक्टर त्रिपाठी ने चेतावनी दी है कि अगर यूरिया का इस्तेमाल कृषि कार्यों के अलावा किसी और काम में किया गया तो संबंधित खाद दुकान मालिक और अन्य के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नलगोंडा जिले में खाद की कोई कमी नहीं है। मंगलवार को उन्होंने जिला कलेक्टर कार्यालय में खाद के लिए विशेष रूप से स्थापित "उर्वरक शिकायत केंद्र" और टोल-फ्री नंबर 18004251442 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नागार्जुनसागर और मिर्यालगुडा विधानसभा क्षेत्रों में अगस्त के पहले सप्ताह में सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति की जाएगी और जिला प्रशासन जिले भर में सघन कृषि, बुवाई और रोपण के दौरान भी सभी आवश्यक खाद की आपूर्ति के लिए तैयार है।
अगर किसी को खाद से संबंधित कोई समस्या है, तो वे टोल-फ्री नंबर पर कॉल करें। उन्होंने चेतावनी दी कि एक बार में 30 या 40 बोरी खाद ले जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि खाद की निगरानी के लिए प्रत्येक मंडल में एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने तहसीलदारों और एओ को उर्वरक भंडारों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वे समय-समय पर मिर्यालगुडा उर्वरक गोदाम का दौरा कर रहे हैं और इस महीने के अंत तक जिले में 3,000 मीट्रिक टन यूरिया पहुँच जाएगा।
उर्वरक दुकानदारों को अपनी दुकान के सामने उर्वरक भंडार संबंधी बोर्ड अवश्य लगाने चाहिए, उर्वरक का विवरण इस प्रकार प्रदर्शित करना चाहिए कि सभी को पता हो, और उस बोर्ड पर प्रतिदिन उर्वरक भंडार का विवरण दर्ज करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई उर्वरक संबंधी अनियमितता करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्यक्रम में मिर्यालगुडा के उपजिलाधिकारी नारायण अमित, राजस्व अपर समाहर्ता जे. श्रीनिवास, जिला कृषि अधिकारी श्रवण, समाहर्ता कार्यालय के एओ मोतीलाल आदि उपस्थित थे।
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