जगन से जुड़े मामलों की रोजाना सुनवाई करे CBI court

Update: 2024-07-04 10:26 GMT

Hyderabad हैदराबाद : तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले की सुनवाई कर रही सीबीआई मामलों की विशेष अदालत को रोजाना सुनवाई करने का निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय High Court ने पाया कि पिछले कई वर्षों से मामले की कार्यवाही में कोई खास प्रगति नहीं हुई है।

मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति टी विनोद कुमार की पीठ चुनाव से पहले पूर्व मंत्री और कापू के संरक्षक चेगोंडी वेंकट हरिराम जोगैया द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सीबीआई अदालत को 2024 के चुनावों से पहले जगन के खिलाफ मुकदमा समाप्त करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

हरिराम जोगैया ने अदालत को बताया कि जगन और वाईएसआर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी विजयसाई रेड्डी सहित अन्य आरोपियों ने सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज 20 मामलों में 129 डिस्चार्ज याचिकाएं दायर की हैं और सीबीआई मामलों के लिए हैदराबाद के प्रधान विशेष न्यायाधीश और नामपल्ली के मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा है।

इससे पहले की सुनवाई में न्यायालय ने सीबीआई और संबंधित न्यायालयों को जगन के खिलाफ सभी मुकदमों को शीघ्रता से निपटाने का निर्देश दिया था। बुधवार को जब याचिका सुनवाई के लिए आई तो हरिराम जोगैया ने न्यायालय से कहा कि आरोपी जानबूझकर मुकदमे में देरी कर रहे हैं और उन्होंने शीघ्र सुनवाई के निर्देश मांगे। याचिका से सहमत होते हुए पीठ ने सीबीआई न्यायालय को प्रतिदिन सुनवाई करने और मुकदमे की प्रगति पर उच्च न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को तय की और सीबीआई न्यायालय से उस दिन मुकदमे की कार्यवाही पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

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