Telangana: दलबदलू विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पर बीआरएस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
हैदराबाद: बीआरएस पार्टी ने गुरुवार को कांग्रेस में शामिल हुए पार्टी के 10 विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पार्टी ने कहा कि तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी दलबदलू विधायकों को नोटिस नहीं भेजा है। बीआरएस के वरिष्ठ नेता टी हरीश राव नई दिल्ली पहुंचे और कानूनी टीम से चर्चा के बाद सुप्रीम कोर्ट में रिट और विशेष अनुमति याचिका दोनों दायर करने का फैसला किया। पार्टी ने सात विधायकों के खिलाफ रिट याचिका दायर की, जिनमें अरिकेपुडी गांधी (सेरिलिंगमपल्ली), प्रकाश गौड़ (राजेंद्रनगर), काले यादैया (चेवेल्ला), संजय कुमार (जगटियाल), बी कृष्णमोहन रेड्डी (गडवाल), पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी (भंसवाड़ा) और जी महिपाल रेड्डी (पटंचेरु) शामिल हैं। पार्टी ने विधायक दानम नागेंद्र, तेलम वेंकटराव और कदियम श्रीहरि के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की।
विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) भारत के सर्वोच्च न्यायालय से निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील सुनने का अनुरोध है, जबकि रिट याचिका न्यायालय से किसी अधिकार को लागू करने या सरकारी कार्यों की समीक्षा करने के लिए औपचारिक आदेश जारी करने का अनुरोध है।