बीआरएस नेता और पूर्व विधायक जलागम वेंकट राव ने तेलंगाना राज्य विधानसभा सचिव को उच्च न्यायालय का आदेश सौंपा और उनसे उनके पक्ष में अदालत के फैसले पर विचार करने का अनुरोध किया।
उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कोठागुडेम से बीआरएस विधायक वनमा वेंकटेश्वर राव को उनके और परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली संपत्ति के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं देने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। जलागम वेंकट राव ने सबूतों के साथ विधायक के खिलाफ याचिका दायर की. वनमा वेंकटेश्वर राव ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता और बीआरएस उम्मीदवार जलागम चुनाव हार गए। हाई कोर्ट ने विधायक के बाद दूसरे सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले जलागम के समर्थन में फैसला सुनाया
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