आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सीआईडी को टीडीपी नेता नारायण की जांच करने की अनुमति दी

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने CID को TDP नेता नारायण से पूछताछ करने की अनुमति दी।

Update: 2022-11-16 17:01 GMT


आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने CID को TDP नेता नारायण से पूछताछ करने की अनुमति दी। सीआईडी अधिकारियों ने पहले ही आरोपों पर नारायण को नोटिस दिया है कि बाद में अमरावती मास्टर प्लान इनर रिंग रोड मामले में अनियमितताएं की गईं।

सीआईडी नोटिस को चुनौती देने वाली नारायण की याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सीआईडी इस मामले में नारायण की जांच कर सकती है। इसी तरह, उच्च न्यायालय ने टीडीपी नेता नारायण को सीआईडी जांच में सहयोग करने का आदेश दिया। सीआईडी अधिकारियों ने सीआरपीसी 160 के तहत टीडीपी नेता और पूर्व मंत्री नारायण को नोटिस दिया।


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