10 रुपये में 50 हजार रुपये जुर्माना

अवैध रूप से 10 रुपये का पार्किंग शुल्क वसूलने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

Update: 2023-03-31 05:22 GMT
हैदराबाद: जीएचएमसी प्रवर्तन सतर्कता और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा माय होम टाइकून शॉपिंग मॉल, बेगमपेट पर एक ग्राहक से अवैध रूप से 10 रुपये का पार्किंग शुल्क वसूलने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
जीएचएमसी के अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जय सुराणा नाम के एक व्यक्ति द्वारा ट्विटर पर दी गई शिकायत के अनुसार अधिकारियों ने शॉपिंग मॉल के खिलाफ कार्रवाई की है।
GO 168 और तेलंगाना अपार्टमेंट अधिनियम और नियम, 1987 के 28, 24 के अनुसार, ग्राहक द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर भी पार्किंग शुल्क वसूलना अवैध है। यह जानने के बावजूद माईहोम टाइकून मॉल ने सुराणा से पार्किंग शुल्क वसूला। लिहाजा सुराना ने ट्विटर के जरिए जीएचएमसी को शिकायत दी।
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