सेंथिलबालाजी से पूछताछ करने में असमर्थ: ईडी ने चेन्नई की अदालत से कहा

Update: 2023-06-20 08:11 GMT
चेन्नई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चेन्नई सत्र न्यायालय में एक प्रस्तुति दी है कि वह सेंथिलबालाजी से पूछताछ करने में असमर्थ था।
प्रधान न्यायाधीश एस अल्ली के समक्ष अपनी प्रस्तुति में, केंद्रीय एजेंसी ने अपनी जांच करने में बाधा के रूप में मंत्री की स्वास्थ्य जटिलताओं का हवाला दिया। अदालत ने 15 जून को मंत्री की आठ दिन की हिरासत की अनुमति दी थी जो 23 जून को समाप्त हो रही है।
जबकि हिरासत अवधि बढ़ाने के लिए कोई प्रार्थना नहीं की गई थी, निदेशालय को सर्वोच्च न्यायालय में इस मुद्दे को उठाने की उम्मीद है, जो मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपनी याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें सेंथिलबालाजी को चेन्नई के एक निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी गई थी।
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