Chennai चेन्नई: ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन (GCC) ने निर्माण और ध्वस्तीकरण (C&D) कचरे को सार्वजनिक स्थलों पर फेंकने के मामलों में सख्ती बढ़ा दी है। नए नियमों के तहत, उल्लंघन की प्रकृति और भवन के आकार के आधार पर ₹1,000 से ₹5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, सुधार के लिए कुछ समय की छूट भी दी जाएगी।

जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, एक एकड़ से बड़े निर्माण स्थलों या 70 मीटर से ऊंची इमारतों को 10 मीटर ऊंची शीट से घेरना अनिवार्य होगा। वहीं, छोटे स्थलों के लिए 6 मीटर की बैरिकेडिंग जरूरी है। धूल उड़ने वाली गतिविधियों, जैसे ड्रिलिंग और कटिंग के दौरान, उच्च घनता वाले कपड़े या ग्रीन नेट का उपयोग तथा पानी का छिड़काव अनिवार्य किया गया है


Tags: