Tamil Nadu सरकार ने प्लॉट और फ़्लैट की पहली बिक्री के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया
चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को राज्य में प्लॉट और फ्लैट की पहली बिक्री के लिए ऑनलाइन और बिना फिजिकल मौजूदगी वाले रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है। इसका मकसद पारदर्शिता बढ़ाना और सब-रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की ज़रूरत को कम करना है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सचिवालय में इस पहल की शुरुआत की।
एक प्रेस रिलीज़ के अनुसार, यह कदम रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के एडवांस्ड STAR 3.0 इकोसिस्टम में बदलाव के पहले चरण का हिस्सा है।
नए सिस्टम के तहत, लेआउट में प्लॉट और अपार्टमेंट की पहली बिक्री के डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन सिर्फ़ ऑनलाइन ही किया जाना चाहिए।
डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए बिल्डर्स, डेवलपर्स और आवेदकों को रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के TNREGINET पोर्टल पर लॉगिन क्रेडेंशियल बनाने होंगे। डॉक्यूमेंट करने वालों, दावा करने वालों और गवाहों को आधार डिटेल्स अपलोड करनी होंगी और फिंगरप्रिंट या आइरिस वेरिफिकेशन के ज़रिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पूरा करना होगा, जिससे सब-रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
रजिस्ट्रेशन करने वाले अधिकारियों के लिए 24 घंटे के अंदर आवेदनों पर कार्रवाई करना अनिवार्य है - या तो उन्हें मंज़ूरी दें, सुधार के लिए वापस भेजें या रिजेक्ट कर दें। सुधार के लिए वापस भेजे गए डॉक्यूमेंट्स को 30 दिनों के भीतर फिर से जमा किया जा सकता है।
धोखाधड़ी रोकने के लिए, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स पर सब-रजिस्ट्रार के डिजिटल सिग्नेचर, पांच रंगों वाला डायनामिक एंडोर्समेंट और हर पेज पर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वाला QR कोड होगा। यूज़र्स 60 दिनों तक अपने अकाउंट से वेरिफाइड डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं।