Tamil Nadu: पत्रकारों और यूट्यूबर्स के खिलाफ मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष पीठ की मांग वाली जनहित याचिका

Update: 2024-06-26 03:22 GMT

चेन्नई CHENNAI: मद्रास उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें जनहितैषी व्यक्तियों, पत्रकारों और यूट्यूबर्स के खिलाफ मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ के गठन की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार अपने घोटालों को उजागर करने वाले ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ़ षडयंत्र कर रही है।

कार्यकर्ता एस मुरलीधरन द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार पत्रकारों, विशेष रूप से यूट्यूबर्स को चुप करा रही है, जो सत्ता में बैठे लोगों द्वारा किए गए घोटालों को उजागर करने और व्हिसलब्लोअर के रूप में कार्य करते हैं। सवुक्कु शंकर सहित कुछ यूट्यूबर्स के खिलाफ दर्ज मामलों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया चैनल लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूती प्रदान करते हैं, भले ही उनकी सामग्री और भाषा कभी-कभी विषाक्त हो सकती है।

सरकारी वकील ए एडविन प्रभाकर ने कहा कि जब भी कानून और व्यवस्था की रक्षा के लिए कार्रवाई आवश्यक होगी, राज्य ऐसी कार्रवाई करेगा। याचिका में लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि एक या दो मामले उच्च न्यायालय में लंबित हैं और शेष निचली अदालतों में हैं।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आर महादेवन और न्यायमूर्ति मोहम्मद शफीक की पहली पीठ ने पाया कि याचिका में न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या के बारे में आवश्यक जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए याचिकाकर्ता को विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और राज्य से लंबित मामलों का विवरण दाखिल करने को कहा। पीठ ने कहा कि वह विशेष पीठ के गठन का आदेश नहीं दे सकती, लेकिन पत्रकारों से जुड़े मामलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए निर्देश जारी कर सकती है।

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