Tamil Nadu तमिलनाडु: सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी के लिए पैसे के घोटाले के मामले में एआईएडीएमके के पूर्व मंत्री के टी राजेंद्र भालाजी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच का निर्देश देने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर एक याचिका सहित दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।
उच्च न्यायालय ने 6 जनवरी को मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जब उसने पाया कि राज्य सरकार ने इस मामले में आरोप पत्र दायर करने के उसके पहले के निर्देश का पालन नहीं किया है। शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु सरकार से दो सप्ताह के भीतर अनुवादित दस्तावेज राज्यपाल सचिवालय को उपलब्ध कराने को कहा और राज्यपाल कार्यालय को लंबित मंजूरी पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया।