Tamil Nadu: मद्रास हाई कोर्ट ने 21 AIADMK विधायकों पर स्पीकर के फ़ैसले को सही ठहराया
चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने स्पीकर जे.सी.डी. प्रभाकर के उस फ़ैसले को सही ठहराया है जिसमें 21 AIADMK विधायकों के ख़िलाफ़ अयोग्यता की कार्यवाही शुरू की गई थी, क्योंकि AIADMK पार्टी ने ख़ुद ही उस उल्लंघन को माफ़ कर दिया था।
चीफ़ जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन की बेंच ने वकील पी.वी. सेल्वाकुमार की याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना था कि अयोग्यता की याचिका तब भी बनी रहेगी, भले ही AIADMK के जनरल सेक्रेटरी एडप्पाडी के. पलानीस्वामी स्पीकर को पत्र लिखकर 21 विधायकों के काम को माफ़ कर दें। इन 21 विधायकों ने AIADMK द्वारा जारी व्हिप का उल्लंघन करते हुए तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) सरकार के पक्ष में वोट किया था।
जजों ने कहा कि राजनीतिक पार्टी ने उन सदस्यों के काम को माफ़ कर दिया है जो अभी भी AIADMK का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया कि दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता का नियम यहाँ लागू नहीं होगा। जजों ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता एक तीसरा पक्ष है जिसका AIADMK के कामकाज से कोई लेना-देना नहीं है और उसे पार्टी के अंदरूनी मामलों में दखल देने का कोई अधिकार (locus standi) नहीं है।