चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने पचैयप्पा ट्रस्ट बोर्ड द्वारा ट्रस्ट द्वारा संचालित कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों सहित 130 पदों की नियुक्ति के लिए चयन सूची को मंजूरी प्रदान करने के न्यायालय के पहले के आदेश की अवज्ञा के लिए दायर अवमानना ​​मामले के संबंध में कॉलेजिएट शिक्षा निदेशक को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती ने न्यायालय की अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई करते हुए हाल ही में यह आदेश पारित किया।

यह मामला 130 पदों को भरने से संबंधित है, जिसके लिए 1 फरवरी, 2024 को विज्ञापन जारी किया गया था। हालांकि, घोषणा में परेशानी आई क्योंकि कॉलेजिएट शिक्षा विभाग ने ट्रस्ट बोर्ड को बिना पूर्व अनुमति के प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के खिलाफ चेतावनी दी।

अधिसूचना को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई थी, लेकिन इसे इस टिप्पणी के साथ निपटा दिया गया कि स्वीकृत पदों को भरने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

बाद में, मद्रास विश्वविद्यालय और अन्नामलाई विश्वविद्यालय ने चयन समिति में अपने प्रतिनिधियों को नामित करने से इनकार कर दिया। न्यायालय में कुछ अन्य याचिकाएँ भी दायर की गईं।

इस बीच, ट्रस्ट ने नियुक्ति के प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए खंडपीठ के आदेश (23 अप्रैल, 2023 को पारित) की अवहेलना करने के लिए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​याचिका दायर की।

अदालत को बताया गया कि 7 अप्रैल, 2025 को कॉलेजिएट शिक्षा निदेशक ने ट्रस्ट द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर विचार करके एक आदेश पारित किया।

न्यायाधीश ने आदेश में उल्लेख किया कि इसने सभी 126 प्रस्तावों को खारिज कर दिया, लेकिन केवल 34 पदों में उल्लंघन पाया। न्यायाधीश ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई स्पष्ट रूप से अदालत के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा की ओर इशारा करती है; और कॉलेजिएट शिक्षा निदेशक को अदालत की अवमानना ​​का दोषी ठहराया।

हालांकि, उन्होंने कहा कि वह निदेशक को अदालत में अपना बचाव रखने के लिए एक और अवसर देंगे; और उन्हें 2 जून को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।

न्यायाधीश ने सरकारी अधिकारियों द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया के खिलाफ किए गए कड़े प्रतिरोध पर भी नाराजगी व्यक्त की, जिन्होंने जोर देकर कहा कि नियुक्तियां करने से पहले ट्रस्ट बोर्ड के चुनाव होने चाहिए।

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