Tamil Nadu : करूर की अदालत ने 100 करोड़ रुपये की भूमि धोखाधड़ी के मामले में श्री विजयभास्कर को जमानत दी
करूर KARUR : करूर की न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने मंगलवार को 100 करोड़ रुपये की भूमि धोखाधड़ी से जुड़े दो मामलों में एआईएडीएमके के पूर्व परिवहन मंत्री श्री विजयभास्कर को जमानत दे दी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मंगलवार देर रात श्री विजयभास्कर को दोनों मामलों में इस शर्त पर जमानत दे दी कि उन्हें अगले आदेश तक सीबीसीआईडी कार्यालय और करूर के वंगल पुलिस स्टेशन में रोजाना पेश होना होगा। इस मामले में विजयभास्कर के साथ गिरफ्तार किए गए प्रवीण और विल्लीवक्कम के पुलिस निरीक्षक पृथ्वीराज को भी जमानत दे दी गई।
सीबीसीआईडी पुलिस ने विजयभास्कर के खिलाफ करूर सिटी पुलिस द्वारा दर्ज मामले को अपने हाथ में ले लिया है। यह मामला मेला करूर सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के सब-रजिस्ट्रार (प्रभारी) यू मोहम्मद अब्दुल कादर की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि वंगल के एम प्रकाश की 100 करोड़ रुपये की 22 एकड़ जमीन को फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर धोखाधड़ी से हस्तांतरित किया गया। वंगल पुलिस ने पूर्व मंत्री के खिलाफ 22 एकड़ जमीन हड़पने के आरोप में एक और मामला दर्ज किया था।
इसके बाद सीबीसीआईडी और वंगल पुलिस ने दोनों मामलों में विजयभास्कर को गिरफ्तार कर लिया और अदालत के आदेश के अनुसार उन्हें तिरुचि के केंद्रीय कारागार में भेज दिया गया। इस बीच पूर्व मंत्री के वकीलों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मंगलवार देर रात एमआर विजयभास्कर को दोनों मामलों में इस शर्त पर जमानत दे दी कि वह अगले आदेश तक रोजाना सीबीसीआईडी कार्यालय और करूर के वंगल थाने में पेश होंगे। मामले के सिलसिले में विजयभास्कर के साथ गिरफ्तार किए गए प्रवीण और इंस्पेक्टर पृथ्वीराज को भी जमानत दे दी गई।