Chennai चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने उन दस अधिनियमों को नोटिफाई किया है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के फैसले के अनुसार "स्वीकृत" माना जाएगा। कोर्ट ने गवर्नर आर.एन. रवि के राष्ट्रपति के पास बिलों को भेजने में "बिना कारण" देरी करने और "बोनाफाइड" तरीके से कार्य न करने पर कड़ी टिप्पणियां की थीं।

इन अधिनियमों में तमिलनाडु पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2020, तमिलनाडु विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) अधिनियम, 2022, और तमिलनाडु मछली पालन विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2023 शामिल हैं




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