Tamil Nadu : तमिलनाडु के एक रेस्टोरेंट को पार्सल में अचार न देने पर 35,025 रुपये चुकाने का आदेश दिया गया
विल्लुपुरम VILLUPURAM : विल्लुपुरम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग Villupuram District Consumer Disputes Redressal Commission ने होटल बालामुरुगन को एक ग्राहक को भोजन पार्सल में अचार न देने के कारण 35,025 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
विल्लुपुरम Villupuram के वझुदारेड्डी निवासी सी अरोकियासामी ने 28 नवंबर, 2022 को होटल बालामुरुगन से 25 भोजन खरीदे, ताकि वे अपने रिश्तेदार की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर वृद्ध लोगों को भोजन पार्सल वितरित कर सकें। होटल ने भोजन के लिए कुल 2,000 रुपये लिए और अरोकियासामी द्वारा मुद्रित रसीद के अनुरोध के बावजूद हस्तलिखित रसीद प्रदान की।
भोजन वितरित करने के बाद, अरोकियासामी ने पाया कि पार्सल में अचार गायब था, जो कोटेशन में शामिल था। उन्होंने होटल प्रबंधन से संपर्क किया, जिन्होंने पुष्टि की कि कर्मचारी अचार के पैकेट शामिल करना भूल गए थे, जिनकी कीमत ₹1 प्रति पैकेट थी। जब अरोकियासामी ने गायब अचार के लिए ₹25 वापस मांगे, तो प्रबंधन ने इनकार कर दिया और संतोषजनक जवाब नहीं दिया। एक सूत्र ने कहा, "अरोकियासामी ने सितंबर 2023 को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कराई।
आयोग के अध्यक्ष डी सतीश कुमार और सदस्य एसएम मीरा मोहिदीन और के अमला ने शिकायत के बारे में पूछताछ की।" दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, आयोग ने होटल को शिकायतकर्ता को हुई मानसिक पीड़ा के लिए ₹35,000, मुकदमे की लागत के लिए ₹5,000 और गायब अचार के पैकेट के लिए ₹25, कुल मिलाकर ₹35,025 का भुगतान करने का आदेश दिया। आयोग ने कहा, "होटल को यह राशि 45 दिनों के भीतर चुकानी होगी, ऐसा न करने पर उन्हें राशि पर नौ प्रतिशत ब्याज देना होगा।" सूत्रों ने बताया कि अरोकियासामी अखिल उपभोक्ता, सार्वजनिक एवं पर्यावरण कल्याण एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष हैं।