New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल 2025 को द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) विधायक वी. सेंथिलबालाजी को किसी मंत्री या प्रभावशाली पद पर दोबारा नियुक्त होने से रोकने की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका खारिज कर दी। यह याचिका उनके खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संदर्भ में दायर की गई थी, जो कथित नकद के बदले नौकरी घोटाले से जुड़ा है।
कोर्ट ने कहा कि ईडी और शिकायतकर्ता के. विद्याकुमार द्वारा जताई गई यह आशंका कि सेंथिलबालाजी जल्द ही फिर से सत्ता में लौट सकते हैं, किसी ठोस आधार पर नहीं टिकी है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल संभावनाओं के आधार पर किसी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों को रोका नहीं जा सकता।