सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि के खिलाफ तत्काल याचिका सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सनातन धर्म संबंधी टिप्पणी के लिए डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सनातन धर्म संबंधी टिप्पणी के लिए डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। स्टालिन ने चेन्नई में एक सम्मेलन के दौरान सनातन धर्म की तुलना "डेंगू और मलेरिया" से करते हुए इसके उन्मूलन का आह्वान किया था। यह टिप्पणी करते हुए कि सनातन धर्म महिलाओं को गुलाम बनाता है और उन्हें अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं देता है, स्टालिन ने कहा था, “हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें उन्हें खत्म करना होगा। इसी तरह हमें सनातन धर्म को भी मिटाना है।”
याचिका वकील जी बालाजी के माध्यम से दायर की गई थी और 2 सितंबर को 'सनातन धर्म उन्मूलन सम्मेलन' नामक बैठक के आयोजकों और हिंदू धार्मिक धर्मार्थ बंदोबस्ती मंत्री पीके शेखर बाबू और राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पीटर अल्फोंस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी।
वरिष्ठ अधिवक्ता दामा शेषधारी नायडू ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया। सीजेआई ने कहा, ''एक प्रक्रिया है जिसका हर किसी को पालन करना होगा.''
याचिका मद्रास उच्च न्यायालय के वकील बी.जगन्नाथ ने दायर की थी, जिन्होंने सीबीआई जांच की मांग की और बैठक को असंवैधानिक घोषित किया। याचिका में कहा गया है, "कोई भी समझ सकता है कि सम्मेलन जातिवाद को खत्म करने के लिए था, लेकिन जिस तरीके से इसे आयोजित किया गया वह नफरत फैलाने और हिंदुओं के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के लिए था क्योंकि वे सनातन धर्म का पालन करते हैं।"