SIT जांच के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की
New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कथित किडनी तस्करी मामले की जाँच के लिए विशेष जाँच दल (एसआईटी) गठित करने के मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई।
तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने तर्क दिया कि हालाँकि राज्य को एसआईटी द्वारा जाँच करने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा चुने गए अधिकारी 140 से 250 किलोमीटर दूर के जिलों से हैं, और इससे प्रशासनिक जटिलताएँ पैदा हो सकती हैं। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार ने संकेत दिया था कि न्यायालय स्वयं एसआईटी के सदस्यों का चयन करेगा।
सरकार ने आस-पास के जिलों से सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड वाले 10 अधिकारियों की सिफारिश करने की अनुमति भी मांगी, जिनमें से उच्च न्यायालय एसआईटी सदस्यों का चयन कर सकता है। उच्च न्यायालय ने दक्षिणी क्षेत्र के आईजी प्रेम आनंद सिन्हा की अध्यक्षता में एक एसआईटी के गठन का आदेश दिया था और नीलगिरी, तिरुनेलवेली, कोयंबटूर और मदुरै जिलों के पुलिस अधीक्षकों को जांच अधिकारी नियुक्त करने का भी आदेश दिया था।