SIIB-चेन्नई ने बंदरगाह पर 5.13 करोड़ रुपये मूल्य का गलत घोषित माल जब्त किया
Chennai: अधिकारियों ने बताया कि विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर, विशेष खुफिया और जांच शाखा (एसआईआईबी)-चेन्नई ने बंदरगाह पर गलत घोषित माल के तीन कंटेनरों को रोका और जब्त कर लिया।जब्त किए गए माल में 516 अलॉय व्हील, आईपीआर-उल्लंघन वाले 11,624 जोड़े जूते, 15,000 मोबाइल बैटरी और लेजर मशीनें शामिल हैं, जिनकी कुल कीमत 5.13 करोड़ रुपये है। अधिकारियों के मुताबिक, सामान को स्टडी टेबल और स्टेशनरी आइटम की झूठी घोषणा के तहत अवैध रूप से आयात किया गया था।
चेन्नई सीमा शुल्क विभाग ने इस साल और पिछले साल कई ऑपरेशन किए।6 फरवरी को, सीमा शुल्क ने 26 जनवरी को बैंकॉक से चेन्नई पहुंचे तीन भारतीय यात्रियों से जमे हुए फलों की पैकेजिंग में छुपाए गए 23.48 किलोग्राम वजन के हाइड्रोपोनिक गांजा को जब्त किया, जिसकी कीमत 23.5 करोड़ रुपये थी।
यात्रियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।चेन्नई सीमा शुल्क अधिकारियों के अनुसार, पिछले साल 1 अक्टूबर को, सीमा शुल्क विभाग और एयर इंटेलिजेंस यूनिट (एआईयू) ने कछुओं की दो अलग-अलग प्रजातियों की तस्करी के प्रयास को सफलतापूर्वक विफल कर दिया चेन्नई सीमा शुल्क के अनुसार, एआईयू ने कुआलालंपुर से आने वाले दो यात्रियों से 4,967 लाल कान वाले स्लाइडर कछुए और 19 अल्बिनो लाल कान वाले स्लाइडर कछुए जब्त किए।
एक्स में एक पोस्ट में, सीमा शुल्क विभाग ने कहा, "27.09.2024 को, एयर इंटेलिजेंस यूनिट, चेन्नई ने दो पैक्स से 4967 रेड ईयर स्लाइडर कछुए और 19 एल्बिनो रेड ईयर स्लाइडर कछुए जब्त किए। जो कुआलालंपुर से आए थे। दोनों यात्रियों और रिसीवर को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत गिरफ्तार किया गया था। एक अन्य घटना में, चेन्नई एआईयू टीम ने 18 अगस्त, 2024 को तीन यात्रियों को रोका, जो देश से भारतीय स्टार कछुओं की तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे।
अधिकारियों ने यात्रियों के सामान की जांच की, तो उन्हें लगभग सात सौ कछुए मिले। कछुए वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित हैं