सेंथिल बालाजी ने जमानत के लिए मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया, याचिका पर 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी

Update: 2023-10-11 01:47 GMT

चेन्नई: तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मद्रास उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की।

मंत्री का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील एनआर एलंगो न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन के समक्ष पेश हुए, जिन्हें सांसद/विधायकों के खिलाफ मामलों का पोर्टफोलियो सौंपा गया है, और अदालत से मामले की जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया।

न्यायाधीश ने कहा कि वह जमानत याचिका पर 11 अक्टूबर को सुनवाई करेंगे।

मंत्री ने जमानत याचिका दायर की है क्योंकि प्रधान सत्र न्यायालय, चेन्नई, जो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज मामलों के लिए एक विशेष अदालत है, ने सेंथिल बालाजी द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए दो बार जमानत देने से इनकार कर दिया था।

ईडी ने जमानत देने का कड़ा विरोध करते हुए कहा था कि वह अभी भी मंत्री के रूप में कार्यरत हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

हालांकि, उन्होंने अपनी स्वास्थ्य स्थितियों और जेल अस्पताल में आने वाली कठिनाइयों का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय से जमानत देने की मांग की ताकि उन्हें बेहतर इलाज मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि सर्जरी के बाद उन्हें ठीक होने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और जेल अस्पताल में उन्हें उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है।

सेंथिल बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय ने 14 जून को नौकरियों के बदले नकदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जब वह पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक शासन के दौरान परिवहन मंत्री थे।

वर्तमान में पुझल जेल में बंद बालाजी की सोमवार को यहां एक सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य जांच की गई।

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