सेंथिल बालाजी मामला: मद्रास एचसी के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति कार्तिकेयन को तीसरे न्यायाधीश के रूप में नामित किया

सेंथिल बालाजी मामला

Update: 2023-07-05 07:30 GMT
चेन्नई, (आईएएनएस) मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.वी. गंगापुरवाला ने न्यायमूर्ति सी.वी. को नामित किया है। कार्तिकेयन गिरफ्तार मंत्री सेंथिल बालाजी की पत्नी एस. मल्लिगा द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले की सुनवाई करने वाले तीसरे न्यायाधीश हैं।
मामले में मंगलवार को न्यायमूर्ति निशा बानू और न्यायमूर्ति भरत चक्रवर्ती द्वारा खंडित फैसला सुनाए जाने के बाद तीसरे जज की जरूरत पड़ी।
न्यायमूर्ति कार्तिकेयन अब मामले की नए सिरे से सुनवाई करेंगे और उनका निर्णय अंतिम होगा जिससे 2:1 का फैसला आएगा क्योंकि यह बहुमत का फैसला होगा।
न्यायमूर्ति जे. निशा बानू ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (एचसीपी) को सुनवाई योग्य ठहराया था और घोषित किया था कि मंत्री की हिरासत अवैध थी।
न्यायाधीश ने तुरंत मंत्री को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। हालाँकि, उसी पीठ में उनके सहयोगी, न्यायमूर्ति भरत चक्रवर्ती, न्यायमूर्ति निशा बानू के निष्कर्षों से असहमत थे और साथ ही अपने निष्कर्षों को पारित करने में उनके द्वारा दिए गए कारणों से भी। इससे खंडित फैसला आया और मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अब न्यायमूर्ति कार्तिकेयन को मामले की नए सिरे से सुनवाई करने का आदेश दिया है और उनका निर्णय अंतिम होगा।
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